अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए है। सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए नई हॉलिडे पॉलिसी बनाई गई है। इसके तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों को पहले से ज्यादा छुट्टियां मिल सकेंगी.
केंद्रीय कर्मचारी (central )को अंगदान के बाद अब 42 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश मिल सकेगा। डीओपीटी की ओर से जारी ऑफिशियल मेमोरेंडम (ओएम) में बताया गया कि अगर किसी कर्मचारी की ओर से शरीर का कोई अंग दान किया जाता है तो यह एक बड़ी सर्जरी होती है. इसके लिए अस्पताल में भर्ती होने के साथ-साथ रिकवरी में भी समय लगता है।
आकस्मिक लीव के रूप में कर्मचारियों को 30 दिन की छुट्टी(leave ) मिलेगी.
मौजूदा नियमों के तहत किसी भी कैलेंडर ईयर में आकस्मिक लीव के रूप में कर्मचारियों को 30 दिन की छुट्टी मिलेगी. वहीं, किसी इंसान की मदद करने और केंद्रीय कर्मचारियों के बीच अंग दान को बढ़ावा देने के मकसद से किसी भी कर्मचारी को अधिकतम 42 दिन की स्पेशल लीव दी जाएं. इसके लिए नियम भी तय हो गए हैं