Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: Supreme Court Decision on ED: भ्रष्टाचारियों की गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त कर सकती है ED, मनी लॉन्ड्रिंग कानून में बदलाव सही
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand Newsदेश

Supreme Court Decision on ED: भ्रष्टाचारियों की गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त कर सकती है ED, मनी लॉन्ड्रिंग कानून में बदलाव सही

GrandNews
Last updated: 2022/07/27 at 1:40 PM
GrandNews
Share
4 Min Read
SHARE

Supreme Court Decision on ED: प्रवर्तन निदेशालय ( ED)के अधिकारों और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट (Prevention of Money Laundering Act)को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने कहा है कि ईडी को गिरफ्तारी का अधिकार है। अदालत ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध (free crime)है, ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट में कोई खामी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और PMLA को लेकर दायर 240 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट में जो बदलाव किए गए थे, वह सही हैं। यही नहीं कोर्ट ने कहा कि एजेंसी की ओर से गिरफ्तारी(arrest) करने और आरोपियों से पूछताछ करने में कुछ भी गलत नहीं है।

- Advertisement -
Ad image

दूसरी एजेंसियों के बंद मामलों में भी ईडी ले सकती है ऐक्शन

- Advertisement -

याचिकाकर्ताओं की एक और मांग पर अदालत ने कहा कि ईडी ने कोई शिकायत दर्ज की है तो उसकी कॉपी आरोपी को देना जरूरी नहीं है। इसके अलावा सीबीआई या अन्य किसी एजेंसी की ओर से बंद किए गए मामले को भी ईडी अपने हाथ में लेकर जांच कर सकती है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट में मनी बिल के तहत बदलाव किए जाने के सवाल को अदालत ने 7 जजों की बेंच के सामने भेजने का फैसला लिया है। दायर की गई याचिकाओं में ईडी की ओर से रेड, गिरफ्तारी के अधिकारी, संपत्ति को जब्च करने और बेल की कठिन शर्तों पर विचार करने की अपील की गई थी।

- Advertisement -

ALSO READ : National News : सोनिया गांधी से आज पूरी हो सकती है ED की पूछताछ, जवाब देने में नहीं ले रहीं ज्यादा वक्त

जब्ती के अधिकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया सही, वजह भी बताई

जस्टिस ए.एम खानविल्कर की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि ईडी की ओर से गिरफ्तारी किया जाना मनमानी नहीं है। अदालत ने ईडी ओर से संपत्ति जब्त करने को सही करार देते हुए कहा कि गलत ढंग से पैसा कमाने वाले लोग इसका इस्तेमाल न कर सकें। इसलिए ऐसा अधिकार ईडी के पास है। जमानत की दो कड़ी शर्तों को भी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट के तहत आरोपी को दो शर्तों पर ही बेल मिलती है। ये शर्तें हैं कि मामले में दोषी न होने के समर्थन में कुछ सबूत मिलें और यह भरोसा हो कि आरोपी निकलने के बाद कोई दूसरा अपराध नहीं करेगा।

ईडी की ओर से ECIR की कॉपी देना जरूरी नहीं

ईडी की ओर से दर्ज की जाने वाली रिपोर्ट एन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को लेकर भी अदालत ने अहम फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह ईडी का आंतरिक दस्तावेज है और उसे आरोपी को दिया जाना जरूरी नहीं है। अदालत ने कहा कि शुरुआती दौर में ईडी की ओर से आरोपी को गिरफ्तारी का आधार बताना काफी होगा। कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम समेत कई लोगों की ओर से दायर याचिका में ईडी के अधिकारों और PMLA में बदलाव को चुनौती देते हुए कहा था कि इनके जरिए संवैधाानिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस पर केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत जिन करारों का हिस्सा है, उसके तहत यह कार्रवाई जरूरी है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग से निपटा जा सके।

 

TAGGED: arrest, ED, ED can arrest corrupt and confiscate property, free crime, PMLA, Prevention of Money Laundering Act, right changes in money laundering law, Supreme Court Decision on ED
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article CG CRIME NEWS : बहु को अकेला पाकर अय्याश ससुर ने की दुष्कर्म की कोशिश, मामला दर्ज, मोबाइल में भेजता था अश्लील मैसेज
Next Article Monkeypox Virus: आइए जानते हैं, क्या है मंकीपॉक्स

Latest News

RAIPUR NEWS : झूलेलाल भगवान की महाआरती सिंधी काउंसिल टीम ने की झूलेलाल देवता की पूजा अर्चना
Grand News June 26, 2025
RAIPUR NEWS : राजधानी में दो दिवसीय रीजॉय पॉप-अप एग्ज़िबिशन,प्रदेशभर से पहुंच रहे डिजाइनर
Grand News June 26, 2025
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पद्मश्री डॉ. सुरेंद्र दुबे को दी श्रद्धांजलि, शोक-संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की
Grand News June 26, 2025
Transfer: छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल: TI, SI, ASI से लेकर कांस्टेबल तक तबादले, देखें पूरी सूची
Grand News छत्तीसगढ़ June 26, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?