Shraddha Murder Case : श्रद्धा वाकर हत्याकांड मामले में सीबीआई (CBI) जांच की मांग को लेकर दिल्ली के एक वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। जिसे मंगलवार को हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि हम निगरानी एजेंसी नहीं हैं। पुलिस द्वारा जाँच की जा रही है। जांच में हस्तक्षेप करने वाली याचिका को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
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18 मई को आफताब अमीन पूनावाला ने अपनी 26 साल की प्रेमिका श्रद्धा वाकर की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इस सप्ताह की शुरुआत में आरोपी आफताब को गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद हत्या को लेकर कई खुलासे हुए थे।
बता दें कि श्रद्धा वाकर हत्याकांड मामले में CBI जांच की मांग को लेकर दिल्ली के एक वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। वकील ने मांग की है कि श्रद्धा हत्याकांड की जांच दिल्ली पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए।
याचिकाकर्ता वकील जोशिना तुली ने सुझाव दिया है कि कर्मचारियों की कमी के साथ-साथ सबूतों और गवाहों का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस के पास पर्याप्त तकनीकी और वैज्ञानिक उपकरणों की कमी है, इसलिए छह महीने पहले हुई हत्या की जांच सीबीआई को ट्रांसफर की जाए।
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Shraddha Murder Case : अहम सबूतों का पता लगाने के लिए की जा रही जाँच
महरौली के जंगल में दिल्ली पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है और श्रद्धा हत्याकांड में गायब अहम सबूतों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी जांच दल भेजे गए हैं। बता दें कि मामले में पूछताछ के दौरान आरोपी आफताब लगातार अपने बयान बदल रहा है, इसलिए पुलिस ने लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी है। पूछताछ के दौरान मदद के लिए एक मनोचिकित्सक को भी लगाया गया है।
Shraddha Murder Case : मुझे सबकुछ ठीक से याद नहीं : आरोपी आफताब
श्रद्धा वाकर मर्डर केस का आरोपी आफताब पूनावाला अब नया पैंतरा अपना रहा है। उसने कोर्ट से कहा है कि उसे सबकुछ ठीक से याद नहीं कि आखिर कैसे उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया। आफताब को आज पुलिस ने साकेत कोर्ट में पेश किया था। इस दौरान उसने कोर्ट से ये बातें कही। आफताब की पुलिस हिरासत अगले 4 दिन के लिए बढ़ा दी। विशेष सुनवाई के लिए उसे कोर्ट में पेश किया गया था।